Byaj Anudan Yojana: लम्बे समय के कृषि सहकारी लोन पर ब्याज सब्सिडी पाने के लिए इस प्रकार करें आवेदन|

Byaj Anudan Yojana: राजस्थान सरकार द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर कम समय और अधिक समय के लिए लोन दिये जाते हैं। ऐसे कई किसान होते हैं, जो इन लोन्स को समय पर चुका देते हैं। वहीं, कुछ किसान किसी कारणवश समय पर लोन नहीं चुका पाते।

जो किसान समय पर अपना ऋण चुकाते हैं उन्हें ब्याज पर छूट मिल सकती है। यह छूट केवल लंबे समय तक चलने वाले लोन के लिए है। राजस्थान सरकार किसानों को सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज पर 5% की छूट देती है।

यदि आप ब्याज अनुदान योजना (Byaj Anudan Yojana) के तहत दीर्घकालिक कृषि सहकारी लोन पर अनुदान ( सब्सिडी ) चाहते हैं तो आप दो तरह से आवेदन कर सकते हैं |

पहला तरीका यह है कि आप राजस्थान के किसी सहकारी विकास बैंक (Co-operative Development Bank) बैंक में जाएं और उन्हें वे सभी कागजात दे दें जिनकी उन्हें जांच करनी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे आपको लोन दे देंगे. दूसरा तरीका यह है कि आप सहकारी विकास बैंक की वेबसाइट पर जाएं और वहां एक फॉर्म भरें। फिर आप ऋण के लिए फॉर्म डाउनलोड करके आवेदन करने के लिए भेज सकते हैं।

Byaj Anudan Yojana

योजना के फायदे :

1. इस योजना में दीर्घकालीन कृषि लोन के तहत 10 फीसद ब्याज चुकाना होता है। लेकिन समय पर लोन चुकाने वालों को सब्सिडी के तहत पांच फीसद ब्याज ही चुकाना होगा।
2. इस (Byaj Anudan Yojana ) योजना में फव्वारा ड्रिप सिंचाई, पंपसेट, नलकूप, कूप गहरा करने, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, हौज निर्माण जैसे लघु सिंचाई कार्यों हेतु लिए गए लोन भी शामिल हैं।
3. ब्याज अनुदान योजना के तहत मिलने वाली ब्याज दरें किसी भी अन्य कमर्शियल बैंक में मिलने वाली ब्याज दरों की तुलना में काफी कम होती हैं।
4. किसान इस योजना का फायदा उठाकर आसानी से खेती से जुड़े उपकरण जैसे- ट्रैक्टर, थ्रेसर, कार्बाइन हार्वेस्टर आदि खरीद सकते हैं।

Byaj Anudan Yojana के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ :

दीर्घकालीन कृषि सहकारी लोन पर ब्याज अनुदान योजना का फायदा लेने के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड,
  • निवास प्रमाण पत्र,
  • पासपोर्ट साइज फोटो,
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स,
  • भूमि संबंधी दस्तावेज
  • पहचान पत्र

साल में कितनी बार लिया जा सकत है फसली ऋण ?

साल में कितनी बार फसली ऋण लिया जा सकता है यह सवाल किसानों के मन में अक्सर होता है । यहां बता दें कि सहकारी बैंक से दिए जाने वाला फसली ऋण साल में दो बार दिया जाता है। साथ ही अगर आप समय पर ऋण चूका देते हो तो आपको ऋण पर ब्याज नहीं देना होता है।

राजस्थान के सहकारिता मंत्री ने बताया कि केंद्रीय सहकारिता बैंकों द्वारा वितरित होने वाला अल्पकालीन फसली ऋण खरीफ सीजन में 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक दिया जाता है। वहीं, किसानों को रबी सीजन में 1 सितंबर से 31 मार्च तक फसली ऋण मिलता है।

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